1. छात्रों को कॉलेज द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
2. कॉलेज परिसर के अंदर धूम्रपान करने और तंबाकू चबाने की अनुमति नहीं है।
3. किसी भी प्रकार से दोषी पाए गए छात्रों को परीक्षाओं में बैठने के लिए मना कर दिया जा सकता है।
4. राजस्थान सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉलेज परिसर में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई छात्र नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 100 / - जुर्माना लगाया जाएगा।
5. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, रैगिंग में शामिल छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाएगा। और उसे 2,500 /- रुपये जुर्माना लगाया जाएगा |
6. सभी स्तरों पर अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए।
7. सभी छात्रों के लिए कक्षाओं के लिए नियमितता और समयबद्धता अनिवार्य है।
8. कॉलेज में बुरे नाम लाने वाली कोई भी कार्रवाई को अनुशासन के रूप में माना जाएगा।
9. छात्रों को कॉलेज की ओर ईमानदारी की गहरी भावना पैदा करनी चाहिए।
10. छात्रों को अधिकारियों, बुजुर्गों और शिक्षकों के प्रति सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना होगा।
1. प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. जो छात्र किसी भी नोटिस या अनुमति के बिना 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका नाम रोल नं से पृथक क़र दिया जाएगा।
3. कॉलेज द्वारा निर्धारित तिथियों के बाद विषय और प्रश्न पत्रों में कोई बदलाव नहीं होगा।
4. स्नातकोत्तर कक्षाओं में निर्धारित उपस्थिति की कमी होने पर विद्यार्थी उपस्थिति की कमी से संबंधित प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित माना जायेगा |
5. जो विद्यार्थी बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये महाविद्यालय से 15 दिन से ज्यादा अनुपस्थित रहेगा , तो उसका नाम रोल नं से पृथक क़र दिया जाएगा, जो कि 500 रूपये शुल्क जमा करवा कर पुनः प्रवेश पा सकता है |
6 . महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी कक्षा के समय बाहर घूमते हुए देखे गए तो उन्हें दण्डित किया जायेगा |
7 . 15 अगस्त व 26 जनवरी को सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है |
8 . अनुपस्थित विद्यार्थियों से प्रति कक्षा 5 /- रूपये के अनुसार आर्थिक दण्ड वसूला जायेगा |
All classes will be in accordance with the schedule set by the test college and those students who remain absent will also be punished and facilities given can also be stopped.
सभी कक्षाओं में टेस्ट कॉलेज द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार होंगे तथा जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहेंगे उन्हें दण्डित भी किया जायेगा और दी जाने वाली सुविधाए भी रोकी जा सकती है।